पिथौरागढ़ पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के एक बड़े मामले में प्रभावी विवेचना और मजबूत कानूनी पैरवी के चलते महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। माननीय न्यायालय ने आरोपी को 01 वर्ष के कठोर कारावास और ₹34.65 लाख के भारी अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
यह मामला 04 जून 2021 का है, जब तत्कालीन थानाध्यक्ष बेरीनाग उ0नि0 सुशील जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सेराघाट बैरियर पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 327 पेटी अवैध शराब बरामद की थी। कार्रवाई के दौरान आरोपी गोविन्द काण्डपाल (उम्र 30 वर्ष), निवासी काण्डा गूंठ रामेश्वर, जिला अल्मोड़ा को गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी के विरुद्ध कोतवाली बेरीनाग में आबकारी अधिनियम की धारा 60/72, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51(B), भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा महामारी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना उ0नि0 मोहन सिंह बोरा द्वारा की गई और 18 अगस्त 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद सहायक अभियोजन अधिकारी शोभित कुमार शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
लगातार साक्ष्यों और मजबूत प्रस्तुति के आधार पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू0डि0) रजनीश मोहन ने 30 अप्रैल 2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
कोर्ट ने आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास और ₹34,65,000 का अर्थदण्ड लगाया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 06 माह का कारावास भुगतना होगा।
पिथौरागढ़ पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।













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