काशीपुर नगर निगम क्षेत्र के व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। महापौर दीपक बाली ने व्यापारियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेड लाइसेंस बनवाने और वार्षिक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
नगर निगम द्वारा पहले यह अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 मई 2026 कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस अवधि के दौरान व्यापारियों को किसी भी प्रकार का अर्थदंड (जुर्माना) नहीं देना होगा।
नगर निगम प्रशासन के अनुसार यह निर्णय व्यापारियों की लगातार मिल रही मांगों और महापौर के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026–27 (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) के लिए ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया में कई व्यापारियों को समय की आवश्यकता को देखते हुए यह राहत दी गई है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी व्यापारी अब 15 मई 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या जुर्माने के अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं।
इस फैसले को स्थानीय व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त समय मिल सकेगा और प्रक्रिया सुगम होगी।
















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