ऋषिकेश दुष्कर्म केस में कोर्ट का फैसला: एक आरोपी को राहत, दूसरे पर गिरफ्तारी का खतरा

ऋषिकेश में सामने आए चर्चित दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आरोपी मनजीत जौहर को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए राहत दी है, जबकि सह-आरोपी मानव जौहर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया। इसके बाद मनजीत जौहर को सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए निर्देश दिए गए कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेगा और किसी भी गवाह या साक्ष्य को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा।

दूसरी ओर, मानव जौहर को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उसकी याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस के पास उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरी कानूनी छूट है।

पीड़िता के अधिवक्ता रुद्राक्ष शर्मा ने जानकारी दी कि मानव जौहर फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

इस फैसले के बाद मामले में जांच और तेज होने की संभावना है और सभी की नजरें अब पुलिस कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

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